माननीय पाठकों, आज हम आपको “रेलवे पुलिस बल अधिनियम 1987” के बारे में बताएंगे, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल का गठन करना है और इसे संचालित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत, रेलवे सुरक्षा बल नियमावली 1987 को भी बनाया गया है जो रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है।
भारत सरकार द्वारा बनाए गए इस अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया है। यह बल भारतीय रेलवे के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। यह बल उन उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करता है जो रेलवे के सभी तरह के सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उन लोगों की सुरक्षा करता है जो रेलवे संपत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं, और उन लोगों की सुरक्षा करता है जो रेलवे के उत्पादों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
रेलवे सुरक्षा बल का मुख्य उद्देश
केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया रेलवे पुलिस बल अधिनियम 1987 (Railway Protection Force Act, 1987) भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू होता है। इस अधिनियम के तहत, भारतीय रेलवे के सुरक्षा का जिम्मा रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force) को सौंपा गया है। यह बल भारत के रेलवे स्टेशनों पर उपयोगकर्ताओं, संपत्ति और उत्पादों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। रेलवे सुरक्षा बल नियमावली 1987 (Railway Protection Force Rules, 1987) रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है। इस लेख में हम रेलवे सुरक्षा बल नियमावली 1987 के बारे में विस्तार से जानेंगे।
रेल सरक्षण बल अिधिनयम , 1957
महत्वपूर्ण तिथियां
यह नियमावली 1987 के तहत बनाई गई है। इसे 1 मार्च 1987 को लागू किया गया था। यह नियमावली द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए विभिन्न नियम और दिशानिर्देश बनाए गए हैं। इस नियमावली में विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है।
नियमावली के मुख्य बिंदु
यह नियमावली रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होती है। यह नियमावली के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का कर्तव्य
इस नियमावली के तहत, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वे रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। वे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा, वे सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित होना |
आरपीएफ नियम 1987 क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं?
आरपीएफ नियम 1987 भारतीय रेलवे के अंतर्गत तैयार किए गए नियम हैं। ये नियम रेलवे संपत्ति के सुरक्षा और बचाव के लिए होते हैं। आरपीएफ का पूरा नाम “रेलवे प्रोटेक्शन बल नियम, 1987” है। ये नियम सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि सभी लोगों के लिए होते हैं जो रेलवे संपत्ति का उपयोग करते हैं।
आरपीएफ नियम 1987 के तहत एक विशेष सुरक्षा बल होता है जो रेलवे संपत्ति के सुरक्षा और बचाव के लिए जिम्मेदार होता है। ये सुरक्षा बल कुछ निम्नलिखित फंक्शंस करता है:
- सुरक्षा बल के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता रेलवे संपत्ति के सुरक्षा और बचाव के लिए होती है।
- सुरक्षा बल के कर्मचारी रेलवे संपत्ति की निगरानी करते हैं ताकि कोई भी रेलवे संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सके।
- आरपीएफ के कर्मचारियों को बहुत सारे तकनीकी उपकरण और सुरक्षा साधन दिए जाते है |
RPF RULES, 1987
मुख्य अंश:
- भूमिका और उद्देश्य
- रेलवे सुरक्षा बल नियमावली 1987 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के अधिकार
- रेलवे सुरक्षा बल नियमावली 1987 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के कर्तव्य
- रेलवे सुरक्षा बल नियमावली 1987 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की जिम्मेदारियां
- निषेधावश्यक कार्यों पर सख्तता
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